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दिल्ली में भीषण प्रदूषण को लेकर लगाए जाने वाले ऑड-ईवन में दखल से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन पर फैसला सरकार को करना है... इसलिए जो करना है, वो करें... हम बस ये कहना चाहते है कि अगर असर हो रहा है आपकी स्कीम का तो आप अपना फैसला लीजिए.. इसमें हम कुछ अपनी राय नहीं जाहिर कर रहे है.. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही पराली जलाने पर रोक को ज़रूरी बताया.. अदालत की ओर से कहा गया कि पराली जलाने की एक बड़ी वजह पंजाब में धान की खास किस्म की खेती होना है.. किसानों को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है.. पराली जलाने पर रोक ज़रुरी है.
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